तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में तंजावुर में लड़की की आत्महत्या मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करके मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाया गया है। इसके अलावा अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को एकत्र किए गए सभी सबूतों को सीबीआई को सौंपने का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच करनी चाहिए। SC ने कहा कि नोटिस 4 सप्ताह में वापस किया जा सकता है और कोई भी जवाबी हलफनामा और अन्य 2 सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है।