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ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने के मामले में 17 को आएगा फैसला  

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काशी विश्वनाथ से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वे में मिले शिवलिंग की पूजा करने और मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने वाली याचिका पोषणीयता (सुनवाई करने या नहीं करने) पर वाराणसी फास्ट ट्रैक अदालत ने अब 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी।

बताया जा रहा है कि वाराणसी फ़ास्ट ट्रैक अदालत में सिविल जज महेंद्र पांडेय 17 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। इस मामले में सिविल जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत इस मामले पर आठ नवंबर को ही अपना फैसला सुना सकती थी। लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज महेंद्र पांडेय छुट्टी पर गए हुए थे। जिसकी वजह से इस मामले पर 14 नवंबर को तय की गई थी। लेकिन अब अदालत ने  17 नवंबर को अपना फैसला सुना सकती है।
बता दें कि इस संदर्भ में किरण सिंह ने 24 मई को याचिका दाखिल की थी। जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था। इसके बाद जिला अदालत जस्टिस एके विश्वेश ने इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत को स्थानांतरण कर दिया था।
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