24 C
Mumbai
Thursday, November 28, 2024
होमक्राईमनामामानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, 2019 में...

मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, 2019 में दिया था विवादित बयान…

'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।

Google News Follow

Related

‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’… राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था।

वहीं गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल बाद इस मामले में आज राहुल को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। वे आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं।

गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट के अंदर अपने बयान में कहा था कि वो खुद पर लगे आरोप से इनकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने चुनावी रैली में ऐसा कहा था, ये उन्हें याद नहीं है। इसके साथ ही सूरत कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें इस मामले में 30 दिनों की जमानत दी गई है। इस मामले में सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का वक्त भी दिया गया है।

ये भी देखें 

‘मोदी हटाओ’ के विरोध में ‘केजरीवाल हटाओ’ का पोस्टर, आप और बीजेपी आमने-सामने

 

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,290फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
200,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें