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पुणे में ₹1.36 करोड़ की नकली शराब जब्त, आबकारी विभाग ने अंतर-जिला तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

गोवा से लाई गई शराब पर फर्जी लेबल और दस्तावेजों का इस्तेमाल, राजस्थान के ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया

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महाराष्ट्र राज्य आबकारी विभाग के पुणे मंडल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.36 करोड़ रुपये मूल्य की कथित नकली भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IFML) जब्त की है। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के दौरान फर्जी लेबल और नकली दस्तावेजों के जरिए संचालित किए जा रहे अंतर-जिला तस्करी नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया गया।

मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी 34 वर्षीय पप्पू लाल भीखाराम बिश्नोई के रूप में हुई है। उसके खिलाफ महाराष्ट्र निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 65(ए)(ई), 80, 83, 86, 90 और 108 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 10 जून को मिली एक विशेष सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने हवेली तालुका के पाषाण स्थित सुतारवाड़ी के पास पुणे-मुंबई राजमार्ग पर कंटेनर ट्रक (एनएल-01-एन-5267) को रोका। जांच के दौरान वाहन से “रॉयल सिलेक्ट डीलक्स व्हिस्की” ब्रांड की शराब के 1,200 बॉक्स बरामद किए गए।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब का निर्माण गोवा में हुआ था, लेकिन उस पर ऐसे फर्जी लेबल लगाए गए थे जिनसे यह दर्शाया जा रहा था कि इसका निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है और बिक्री भी वहीं के लिए निर्धारित है। वाहन से 180 मिलीलीटर की बोतलों में कुल 10,368 बल्क लीटर शराब बरामद की गई।

अधिकारियों ने बताया कि चालक के पास इस खेप के परिवहन के लिए कोई वैध अनुमति पत्र नहीं था। इसके बजाय उसने कथित तौर पर फर्जी टैक्स चालान और नकली दस्तावेज पेश किए, जिनमें दावा किया गया था कि ट्रक में खाली कंट्रोल पैनल बॉक्स ले जाए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों की भी विस्तृत जांच की जा रही है।

कार्रवाई के दौरान लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की शराब, 15 लाख रुपये कीमत का कंटेनर ट्रक और अन्य सामग्री जब्त की गई। कुल जब्त संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ 35 लाख 99 हजार रुपये आंका गया है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि जब्त शराब के नमूनों को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया है और यह भी जांच की जा रही है कि पूरी खेप वास्तव में नकली थी या नहीं।

यह कार्रवाई निरीक्षक संदीप कदम के नेतृत्व में की गई। उनके साथ उपनिरीक्षक किरण पाटिल, शंकर जाधव तथा आबकारी विभाग के कर्मचारी ए.डी. मेहत्रे, सचिन इंदलकर, राजू पोते, अतुल बरंगुले, उज्ज्वला भाबड़, वृशाली गाडरे, अक्षय कुसालकर और ऋषिकेश भंडारे शामिल थे।

मामले की आगे की जांच राज्य आबकारी विभाग के सी डिवीजन, पुणे के निरीक्षक संदीप कदम कर रहे हैं। इस बीच, अधीक्षक अतुल कनाडे ने नागरिकों से अवैध शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री से संबंधित किसी भी जानकारी को विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-9999 या फोन नंबर 020-26917321 पर साझा करने की अपील की है।

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