दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद संजय सिंह की जमानत याचिका को विशेष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट के सामने रखे गए साक्ष्य के आधार पर विशेष कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह शराब घोटाले में धन शोधन मामले से प्रत्यक्ष और अप्रत्क्ष रूप से जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा कि सामने रखे गए साक्ष्य पर्याप्त है कि संजय सिंह पीएमएलए मामले में दोषी है।कोर्ट ने संजय सिंह द्वारा अदालत में जमानत के लिए रखे दलीलों से असंतुष्टि जाहिर की। वहीं मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया है। दोनों आप नेताओं का नया साल जेल में ही बीतने वाला है।
संजय सिंह के वकील ने जमानत की दलील देते हुए कहा कि ईडी ने जो दो करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया गया है उसके बारे में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाई है। ईडी समीर महेन्द्रू बोइनपल्ली द्वारा दो क़िस्त में दो करोड़ का आरोप लगाया है लेकिन उसके संबध में कोई दस्तावेज नहीं किया है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने इसके अलावा भी की दलीलें पेश की, लेकिन कोर्ट इस मामले कई आरोपियों को जमानत नहीं मिलने का हवाला देकर संजय सिंह की याचिका को ख़ारिज कर दिया।
वहीं, इसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। उनकी 19 जनवरी तक न्यायिक हिरासत बड़ा दी है। शुक्रवार को अदालत ने सिसोदिया सहित अन्य दूसरे आरोपियों की ओर से सीबीआई मामले में दाखिल आरोप पत्रों के दस्तावेजों की जांच और मिलान करने के लिए 15 जनवरी तक समय दिया है। जो सीबीआई दफ्तर में किया जाना है। शराब घोटाले मामले में दोनों नेताओं का नया साल जेल में ही बीतेगा।
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