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हरिहर मंदिर विवाद: जमा मस्जिद का सर्वे पूरा, जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर ने मांगे दस दिन !

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संभल की जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर है इस दावे को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चंदौसी जिला न्यायलय से जामा मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश पाए थे। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव की उपस्थिती में जामा मस्जिद का सर्वे कराने और डीटेल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करने के आदेश दिए थे। दरम्यान 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे करने गई पुरातत्व विभाग और एडवोकेट कमिश्नर की टीम पर मुस्लिम भीड़ द्वारा पत्थरबाजी भी हुई। दरम्यान शुक्रवार (29 नवंबर) को एडवोकेट कमिश्नर ने चंदौसी न्यायालय में सर्वे की जांच करने और डीटेल रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है।

पुलिस की कारवाई के दरम्यान मुस्लिम भीड़ और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 4 मुस्लिम युवकों की जान गई थी। इसी बीच पुरातत्व परिक्षण की टीम ने जमा मस्जिद के फोटोज़ और वीडिओज़ भी लिए थे, जिनके परिक्षण के लिए एडवोकेट रमेश राघव ने 10 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है।

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बता दें की, शुक्रवार को मस्जिद कमिटी द्वारा अनुच्छेद 227 ते तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय को सुनवाई रोकने के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इलाहबाद उच्च न्यायलय से फैसले के पूर्व जिला न्यायालय जामा मस्जिद के फैसले पर सुनवाई नहीं कर करेगा। हालांकि एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव द्वारा रिपोर्ट तैयार करने को लेकर कोई रोक नहीं लगी है। बता दें की, चंदौसी जिला न्यायलय ने सुनवाई के लिए 8 जनवरी की तारीख दी है।

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