आयकरदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिन लोगों को आयकर विभाग ने एक लाख रुपये तक का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है, उन्हें टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है|केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के एक करोड़ से ज्यादा करदाताओं को फायदा होगा| केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 13 फरवरी, 2024 को जारी अपने आदेश में कहा कि आयकर विभाग ने 31 जनवरी, 2024 तक पुराने बकाया कर दावे पर छूट देना शुरू कर दिया है। सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी करदाता की अधिकतम 1 लाख रुपये तक की टैक्स मांग माफ की जाएगी|
एक लाख रुपये तक की टैक्स छूट: सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा कि असेसमेंट ईयर 2020-11 के लिए 31 जनवरी 2024 तक प्रत्येक असेसमेंट ईयर में 25,000 रुपये तक की टैक्स डिमांड पर छूट खत्म कर दी जाएगी| वहीं असेसमेंट ईयर 2011-12 से असेसमेंट ईयर 2015-16 तक सालाना 10,000 रुपये की टैक्स डिमांड पर छूट खत्म कर दी जाएगी, लेकिन ये सारी रकम मिलाकर एक लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए|
करदाताओं के लिए बड़ी राहत: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि सरकार ने जीवनयापन में आसानी और कारोबार करने में आसानी को बेहतर करने के उद्देश्य से करदाता सेवाओं के संदर्भ में यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ी संख्या में छोटी, गैर-सत्यापित, गैर-विवादित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांगें हैं, जिनमें से कई 1962 से बकाया हैं, जो अभी भी आयकर विभाग के समक्ष लंबित हैं। इस प्रकार विभाग ईमानदार करदाताओं को बहुत परेशान कर रहा है और कर रिफंड का भुगतान करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है|
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