Mathura Shahi Idgah Masjid Dispute: सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें मथुरा के कृष्ण जन्म भूमि से सटे शाही ईदगाह का सर्वेक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल 14 दिसंबर को शाही ईदगाह के सर्वे को मंजूरी दी थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सुनवाई करते हुए कहा कि, इस मामले की इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी, लेकिन शाही ईदगाह के सर्वे पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू पक्ष से कहा कि आपकी की अर्जी में स्पष्टता नहीं है कि आप चाहते क्या है ? साथ ही यह भी कहा कि अभी सभी मामले का ट्रांसफर मामला लंबित है जिस पर अभी हमें सुनवाई करनी है।
बता दें कि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने आदेश दिया था। हिन्दू पक्ष ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तर्ज पर विवादित परिसर का भी सर्वे कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कराने की मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि इस विवादित परिसर का सर्वे कराने के लिए सात लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान समेत हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, देवकी नंदन और प्रभास पांडेय शामिल हैं। याचिका में दावा किया है कि जहां पर वर्तमान में मस्जिद हैं वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, इसके कई संकेत भी मिलते हैं कि जो यह साबित करता है कि मस्जिद एक मंदिर है।
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