दो अमेरिकी नागरिकों से मिले सैटेलाइट फोन, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हड़कंप

दो अमेरिकी नागरिकों से मिले सैटेलाइट फोन, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हड़कंप

Satellite phones recovered from two US citizens, stir at Srinagar airport

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सैटेलाइट फोन मिलने के बाद दो अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई रविवार(19 अप्रैल) को नियमित सुरक्षा जांच के दौरान की गई।

एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध सामान मिलने पर दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की और बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। हिरासत में लिए गए लोगों में एक की पहचान अमेरिका के मोंटाना निवासी जेफ्री स्कॉट के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उसके बैग से ‘गार्मिन’ कंपनी का सैटेलाइट फोन बरामद किया गया।

भारत में बिना पूर्व सरकारी अनुमति के सैटेलाइट फोन रखना या उपयोग करना प्रतिबंधित है। थुराया और इरिडियम जैसे सैटेलाइट संचार उपकरण सख्त नियमन के दायरे में आते हैं। बिना अनुमति ऐसे उपकरण रखने पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और अन्य सुरक्षा नियमों के तहत गिरफ्तारी, हिरासत और उपकरण जब्त किए जाने की कार्रवाई हो सकती है।

आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी यात्री को भारत में सैटेलाइट फोन लाने या उपयोग करने से पहले दूरसंचार विभाग से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। सुरक्षा कारणों से भारत में दूरसंचार नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है। इससे पहले भी कई मामलों में विदेशी और भारतीय नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

पिछले साल मई में पुडुचेरी एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी नेत्र चिकित्सक को इरिडियम सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे हैदराबाद की फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया गया और जांच शुरू की गई। इसके अलावा, चीन और ब्रिटेन के नागरिकों के खिलाफ भी ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है, जहां वे बिना अनुमति सैटेलाइट डिवाइस लेकर यात्रा कर रहे थे।

नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 जनवरी 2025 को एयरलाइंस को निर्देश दिया था कि वे भारत आने वाले यात्रियों को इन प्रतिबंधों की जानकारी दें।

इस बीच, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी में भी चेतावनी दी है कि भारत में सैटेलाइट फोन या ऐसे उपकरण लाने पर जुर्माना, जब्ती या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।फिलहाल, पुलिस दोनों अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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