अपनी ‘लिव-इन’ साथी श्रद्धा वालकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ साकेत कोर्ट ने मंगलवार को हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय किये। साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने पूनावाला के खिलाफ हत्या IPC की घारा 302 और सबूत नष्ट करने की धारा 201 के तहत आरोप तय किए है।
हालांकि श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपित आफताब पूनावाला ने कोर्ट के सामने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया है और मामले में ट्रायल का दावा किया है। अब आरोपी आफताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कायदे से आरोप तय होते ही अभियुक्त के पास दो विकल्प होते हैं। आरोप स्वीकार कर फौरन सजा या फिर मुकदमे का सामना करना होगा।
वहीं अब इस मामले की अलगी सुनवाई 1 जून को होगी। इस सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष रिकॉर्ड रखेगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर दी थी। पुलिस की तरफ से आफताब का नार्को टेस्ट कराया गया था। इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया था। उससे कई तरह के सवाल पूछे गए थे। इसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई थी।
ये भी देखें
Shraddha Walker Murder case: आफताब पूनावाला के खिलाफ आएगा आज फैसला
आफताब के बाद अब दिलदार, पत्नी के टुकड़े कर कुत्तों के बीच छोड़ा
श्रद्धा हत्याकांड: आफताब के खिलाफ 6000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल