SC: सरकार से बुलडोजर पर 3 दिन में मांगा जबाव 

योगी सरकार से तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है| साथ ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है|

SC: सरकार से बुलडोजर पर 3 दिन में मांगा जबाव 
यूपी में गत शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुए कई जिलों में उपद्रव व हिंसा के बाद हिंसा के आरोपियों के अवैध संपत्तियों व दोषियों पर बाबा का बुलडोजर गरजना शुरू कर दिया है| इस बीच बुलडोजर ने हिंसा के दोषियों पर अपनी कार्रवाई शुरू की है| प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्यआरोपी सहित हिंसा के अन्य दोषियों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है| बाबा के बुलडोजर के कहर से भयभीत हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद ने बुलडोजर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें यूपी हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई|
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है| साथ ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है| योगी सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं| आप तीन दिनों में जवाब दाखिल करें|
गौरतलब है कि योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूर्व जज और कई वकीलों सहित जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गयी| याचिका में जमीयत ने मांग किया है कि यूपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई को यथाशीघ्र विराम लगाया जाये| वही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया है|
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