उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रशासन गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और एक गैर-कानूनी मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोजीपुरा के पिपरिया गांव में- गैर-कानूनी तरीके से बनी मस्जिद को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह मस्जिद गांव में सामुदायिक जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करके बनाई गई थी। इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और अब प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिला प्रशासन की एक टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल और बुलडोजर लेकर भोजीपुरा गांव पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद को गिराने का काम शुरू हुआ। यह ढांचा करीब 300 वर्ग गज में फैला हुआ था। इस ढांचे को लेकर काफी समय से विवाद शुरू है, जिसके चलते मामला कोर्ट पहुंच गया।
गांव के सामुदायिक मालिकाना हक वाली जमीन पर बनी मस्जिद का विवाद पहले तहसीलदार कोर्ट में गया, जहां मस्जिद के समर्थन में कोर्ट में पेश होने वालों के खिलाफ आदेश जारी किया गया। ऑर्डर में साफ़ किया गया कि सरकारी गांव की ज़मीन पर कब्ज़ा करके गैर-कानूनी तरीके से टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया था। इसके बाद मुस्लिम पार्टी ने सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वहां भी तहसीलदार कोर्ट का फ़ैसला सही ठहराया गया। इसके बाद कई नोटिस जारी किए गए। जब नोटिस के बाद भी स्ट्रक्चर नहीं हटाया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी पुलिस फ़ोर्स, सीनियर अफ़सरों, भोजीपुरा पुलिस स्टेशन, स्टेशन चीफ़, SDM सदर और ASP की मौजूदगी में इसे गिरा दिया।
यह भी पढ़ें:
दिल्ली बाइक सवार की मौत मामले में पहली गिरफ्तारी; सब-कॉन्ट्रैक्टर हिरासत में
रफ्तार और इनोवेशन की पहचान बन चुका ‘गडकरी ब्रांड’…
पीएम मोदी पहुंचे मलेशिया, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत!
