मुंबई। राज्य की तीन दलों वाली सरकार कॉआर्डिनेशन एक बड़ी समस्या है। एक बार फिर समन्वय का यह अभाव दिखाई दिया है। गुरुवार को राज्य के मदद व पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने प्रेस कांफ्रेस कर महाराष्ट्र के 18 जिलों से लॉकडाउन हटाने का एलान कर दिया। पर इसके आधे घंटे बाद राज्य के सूचना विभाग से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसलिए पाबंदिया नहीं हटाई जाएगी। 18 जिलो के अनलॉक का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस बारे में पूरी समीक्षा के बाद फैसला होगा और अधिकृत आदेश जारी किया जाएगा। इससे सवाल यह उठता है कि तो क्या मंत्री की प्रेस कांफ्रेस में दी गई जानकारी अधिकृत नहीं थी?
वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन और अनलॉक करने के लिए पांच चरण निर्धारित किया गया है। कोरोना संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तर की उपलब्धता के आधार पर जिलों का चरण तय होगा। राज्य के 18 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 5 प्रतिशत अथवा उससे कम है और ऑक्सीजन बिस्तर 25 प्रतिशत से कम भरे हैं। ऐसे जिलों को पहले चरण में शामिल किया गया है। पहले चरण में आने वाले 18 जिलों में बड़े पैमाने पर गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक के बाद वडेट्टीवार ने प्रेस कांफ्रेंस की थी। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय कुछ मिनटों में उनकी प्रेस कांफ्रेंस की हवला निकाल दी।
मंत्री वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य के भीतर आवाजाही के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि दूसरे प्रदेशों से आने वालों के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य के हर जिले में प्रत्येक शुक्रवार को कोरोना संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तर की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। इसके अनुसार अनलॉक के लिए जिले के चरण में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गतिविधियों में छूट देने के लिए राज्य के जिलों और मनपा क्षेत्रों को 43 भागों में विभाजित किया गया है।
5 प्रतिशत संक्रमण दर वाले 18 जिलों में मिलेगी छूट
प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण दर 5 प्रतिशत है और ऑक्सीजन बिस्तर 25 प्रतिशत से कम भरे होंगे ऐसे 18 जिलों को नियमित गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक किया जाएगा। इन जिलों में होटल, थियेटर और मॉल खोलने की अनुमति होगी। दुकानों को शुरू रखने के लिए लागू समयावधि भी खत्म कर दी जाएगी। सरकारी और निजी कार्यालय शत प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ शुरू हो सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा घर, शूटिंग, सार्वजनिक स्थलों में जुटान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खुले मैदान, साइकिलिंग, खेल और सुबह की सैर की अनुमति होगी। विवाह समारोह, कृषि संबंधी कामों, ई-कॉमर्स और अंतिम संस्कार के लिए पूरी छूट रहेगी। पहले चरण के जिलों में संचारबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। जिम, सैलून, ब्यूटी पॉलर और वैलनेस सेंटर को नियमित रूप से शुरू किया जा सकेगा। सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट समेत अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी।