आए दिन केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एनसीबी उनके दामाद समीर खान की जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंच गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की है।
एनसीबी की विशेष अदालत ने खान को 27 सितंबर 2021 को जमानत दी थी। जिसे एनसीबी ने अब हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस दौरान विशेष अदालत ने माना था कि प्रथम दृष्टया खान के किसी ड्रग्स सिंडिकेट में शामिल होने के सबूत नजर नहीं आ रहे है। कोर्ट ने इस मामले में खान को जमानत देते समय केमिकल एनालाइजर रिपोर्ट को काफ़ी गम्भीरता से लिया था। एनसीबी ने मलिक के दमाद खान को 13 जनवरी 2021 को 194 किलो गाजा को खरीदने, बेचने की साजिश में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
खान के अलावा एनसीबी ने इस मामले में ब्रिटिश नागरिक करन सजनानी सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने हाईकोर्ट में की गई अपील में दावा किया गया है कि विशेष अदालत ने मामले से जुड़ी केमिकल रिपोर्ट को सही नज़रिए से नहीं देखा है। अपील में खान को जमानत देने के आदेश को खामी पूर्ण बताया है और उसे रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में जल्द ही एनसीबी की अपील पर सुनवाई हो सकती है।
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