किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सेशन कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा गिरफ्तारी आशंका के बीच उन्होंने  सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी।

नील सोमैया ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक भागवत के समक्ष गिरफ्तारी से पहले दायर की थी। बताया जा रहा है कि निल सोमैया ने यह कदम शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा हाल ही में लगाए गए आरोप के बाद उठाया। राउत ने नील सोमैया और उनके पिता किरीट सोमैया पर करोड़ों रुपये धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की थी पिता -पुत्र को गिरफ्तार किया जाए। नील सोमैया ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि अगर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो गिरफ्तारी से पहले उन्हें 72 घंटे का नोटिस दिया जाए। बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाविकास अघाड़ी सरकार के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसके बाद संजय राउत ने भी कई आरोप लगाए थे।

जिसके जवाब में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत को से कहा था कि इस मामले में नील सोमैया किसी भी जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं। बता दें कि संजय राउत ने पिता-पुत्र पर पीएमसी बैंक घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके अलावा राकेश वधावन से व्यावसायिक सम्बन्ध रखने का आरोप लगाया था।

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