मुंबई। यदि आप ने कोरोनोरोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है तो मुंबई आने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी तक बीएमसी कमिश्नर के इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। उम्मीद है जल्द मंजूरी मिल जाएगी। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने राज्य से मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मांग की है कि जिन लोगों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है उन्हें निगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के बिना भी महानगर में आने की इजाजत दी जाए। फिलहाल महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से सड़क, रेल, हवाई मार्ग समेत किसी भी जरिए से मुंबई आने वालों के लिए यात्रा पूरी होने के 48 घंटे पहले तक की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होती है। मुंबई महानगर पालिका की ओर से हवाई सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को कहा गया है कि वे ऐसे लोगों को यात्रा की इजाजत न दें जिनके पास यह रिपोर्ट न हों।
शुरूआत में इसे गुजरात, गोवा, दिल्ली और राजस्थान जैसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के लिए लागू किया गया था लेकिन दूसरी लहर के दौरान बढ़ते मामलों को देखते हुए देशभर से आने वाले यात्रियों के लिए यह नियम लागू कर दिया गया। पत्र में चहल ने कहा कि देश में अब बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें टीके की दोनों खुराक लग चुकी है। ऐसे लोग अब निगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कई यात्री ऐसे होते हैं जो कारोबार के सिलसिले में दिल्ली या दूसरे शहरों में जाते हैं और उसी दिन शाम तक वापस आ जाते हैं। ऐसे में आरटी पीसीआर जांच कराना और उसकी रिपोर्ट हासिल करना असंभव हो जाता है। इसे देखते हुए जिन लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है उन्हें महानगर में पहुंचने के बाद निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए। बता दें कि नए नियमों के तहत स्थानीय प्रशासन को कोरोना संक्रमण के नियमों में किसी तरह की छूट देने से पहले राज्य सरकार की इजाजत लेनी जरूरी होती है।