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Friday, October 11, 2024
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धनखड़ ने संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने से क्यों रोका? जाने

राज्यसभा सभापति ने कहा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास है।

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आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह सोमवार को राज्यसभा सदस्य की शपथ नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। राज्यसभा सभापति ने कहा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास है। बताया जा रहा है कि विशेषाधिकार समिति का फैसला आने के बाद ही संजय सिंह शपथ ले सकते हैं या नहीं।

बता दें कि,दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह जेल में बंद है और उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से शपथ लेने के लिए अनुमति लेकर आये थे। लेकिन अब उन्हें राज्य सभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने से रोक दिया गया। संजय सिंह ने कोर्ट से सात दिन जमानत मांगी थी। जिसमें उन्होंने 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लें सकेंगे।

इसके अलावा 5 से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में शामिल हो सकें। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। मतलब संजय सिंह सदन में नहीं जा सकेंगे। जानकारों का कहना है कि विशेषाधिकार समिति का फैसला आने के बाद ही संजय सिंह विधिपूर्वक शपथ ले सकेंगे। संजय सिंह कोर्ट से 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने ने संजय सिंह की जमानत नामंजूर कर दिया था, लेकिन शपथ विधि समारोह में शामिल होने के लिए इजाजत दी थी।

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