केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी संशोधन विधेयक पेश किया। भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन के लिए तीन विधेयक आज पेश किए गए। इसके बाद इन तीनों बिलों को गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है|
इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देशद्रोह कानून को खत्म किया जा रहा है| इसी बीच सरकार की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव दिया गया| कई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद हुआ था|कई विपक्षी दलों ने कानून को रद्द करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ”मैं जो तीन बिल एक साथ लाया हूं, वो तीन बिल आपराधिक कानून प्रक्रिया, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए हैं। पहली भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाई गई थी, दूसरी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 में बनाई गई थी। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये तीन कानून रद्द किये जायेंगे और तीन नये कानून आज लाये जायेंगे।’’
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