Against FIR in Punjab: कुमार विश्वास HC पहुंचे, घर आयी थी पुलिस

'एफआईआर और अन्य कार्रवाई के जरिए याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है। उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार किया गया है। जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है,वह गैरकानूनी है।'

Against FIR in Punjab: कुमार विश्वास HC पहुंचे, घर आयी थी पुलिस

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने खुद पर दर्ज एक एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दी है। 12 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने रूपनगर में उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। नरिंदर सिंह नाम के शख्स की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ धर्म और नस्ल के आधार पर शत्रुता पैदा करने का मामला दर्ज किया था।

कुमार विश्वास ने अपनी अर्जी में कहा है कि राजनीतिक मंशा और बदले की भावना से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अर्जी में कहा गया है, ‘एफआईआर और अन्य कार्रवाई के जरिए याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास किया गया है। उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार किया गया है। जिस तरीके से जांच एजेंसी काम कर रही है,वह गैरकानूनी है।’

कुमार विश्​​वास पर आरोप हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए और इंटरव्यू में आपत्तिजनक बातें कहीं। यह भी कहा गया है कि वह असामाजिक तत्वों के साथ मिले हुए हैं। उन पर यह भी आरोप है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान उनके बयानों की वजह से सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ।

कुमार विश्वास का दावा है कि पंजाब में बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आपने विरोधियों को परेशान करने के लिए इस तरह के केस दर्ज करवा रहे हैं।

यह भी पढ़ें-

Himachal Pradesh: भाजपा का दांव, हट्टी समुदाय को आदिवासी का दर्जा

Exit mobile version