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Maharashtra: देशमुख की याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने कहा ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रभाव डाला  

20 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्तरां और बार से हर महीने ₹100 करोड़ की राशि एकत्र करने का निर्देश दिया।

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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम) अदालत ने अपने आदेश में 72 वर्षीय राकांपा नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूत बताते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से शामिल थे। विशेष अदालत ने यह भी नोट किया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के मुताबिक देशमुख ने अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला।

हालांकि यह आदेश सोमवार को सुनाया गया था, लेकिन विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ है। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वे श्री साईं शिक्षण संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं।विशेष अदालत ने देशमुख के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर भी टिप्पणी की और कहा कि जाहिर तौर पर देशमुख ने तबादलों और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की 21 अप्रैल की पहली एफआईआर के आधार पर 11 मई, 2021 को देशमुख के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्तरां और बार से हर महीने ₹100 करोड़ की राशि एकत्र करने का निर्देश दिया।
ईडी ने दावा किया कि देशमुख के निर्देश पर, इंस्पेक्टर सचिन वाजे को बर्खास्त कर दिया। दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच, पुलिस के हस्तक्षेप से बचने के लिए मुंबई में ऑर्केस्ट्रा बार के मालिकों से ₹4.7 करोड़ एकत्र किए गए।

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