28 C
Mumbai
Saturday, September 21, 2024
होमन्यूज़ अपडेट​अयोग्यता पर ठाकरे की चेतावनी, 'स्पीकर ने कानून के दायरे से बाहर...

​अयोग्यता पर ठाकरे की चेतावनी, ‘स्पीकर ने कानून के दायरे से बाहर जाकर लिया फैसला तो..!’

सुप्रीम कोर्ट दो महीने पहले इस पर फैसला दे चुका है| कोर्ट ने संबंधित विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दिया है| इसके बाद अब राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के साथ-साथ ठाकरे गुट के विधायकों को भी अयोग्यता का नोटिस भेजा है|

Google News Follow

Related

पिछले साल एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी| इसके बाद ठाकरे समूह के एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई थी|सुप्रीम कोर्ट दो महीने पहले इस पर फैसला दे चुका है| कोर्ट ने संबंधित विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दिया है| इसके बाद अब राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के साथ-साथ ठाकरे गुट के विधायकों को भी अयोग्यता का नोटिस भेजा है|

राहुल नार्वेकर ने सभी शिवसेना विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि क्यों न आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए| अब इसके कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं|  इस बीच, राहुल नार्वेकर के नोटिस पर ठाकरे समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है।

विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के दायरे में ही फैसला लेना होगा| अगर वे कोर्ट के दायरे से बाहर जाकर कोई फैसला देंगे तो वह लोकतांत्रिक नहीं होगा| अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा। वह यवतमाल में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

राहुल नार्वेकर द्वारा शिवसेना विधायकों को भेजे गए नोटिस के क्या होंगे राजनीतिक मायने? ऐसा सवाल पूछे जाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा, ”चाहे इसका मतलब कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब दिया है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता| सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में अपना फैसला सुनाया है| उस फैसले के ढांचे के भीतर ही अध्यक्ष (राहुल नार्वेकर) को निर्णय लेना होगा।

“अगर वे सुप्रीम कोर्ट के ढांचे के बाहर कोई निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तो यह लोकतांत्रिक नहीं होगा और मैं राष्ट्रपति से इस तरह कार्य करने की उम्मीद नहीं करता हूं। अगर वे ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तब भी हमारे लिए खुले रहेंगे|हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ”उद्धव ठाकरे ने कहा।
यह भी पढ़ें –

“कितनी जगह माफ़ी मांगेंगे शरद पवार?” छगन भुजबल का सवाल​ !

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,378फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
178,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें