प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार (21 मई) को दिल्ली की अदालत में दावा किया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में 142 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (proceeds of crime) का लाभ मिला है। ईडी ने यह बात मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कार्यवाही के दौरान कही।
केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि यह धन उन संपत्तियों से संबंधित है जिन्हें नवंबर 2023 में जब्त किया गया था। उन्होंने कहा, “इस जब्ती से पहले तक आरोपी इस अवैध धन का उपभोग कर रहे थे।”
एएसजी राजू ने कहा, “अपराध से प्राप्त संपत्ति (proceeds of crime) में न सिर्फ वे संपत्तियाँ आती हैं जो मूल अपराध से प्राप्त हुई हों, बल्कि वे भी जिनका संबंध किसी भी आपराधिक गतिविधि से हो जो इस धन से जुड़ी हो।” उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने सिर्फ अवैध संपत्ति हासिल करने तक ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखकर भी मनी लॉन्ड्रिंग की है।
ईडी का कहना है कि उनके पास इस मामले में प्राथमिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य आरोपियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने चार्जशीट की प्रति बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सौंपने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इसी निजी शिकायत के आधार पर ईडी ने 2021 में इस मामले में जांच शुरू की थी। स्वामी ने यह शिकायत 26 जून 2014 को दायर की थी।
नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब आरोप लगा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्ति को बेहद कम दामों में अपने नियंत्रण में ले लिया। एजेएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार का संचालन करता है।
ईडी की जांच का फोकस यह है कि किस प्रकार से यंग इंडियन कंपनी को एजेएल की अरबों रुपये की संपत्ति का स्वामित्व मिला और क्या इसके लिए किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ।
मामले में अब अदालत यह तय करेगी कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। सुनवाई फिलहाल जारी है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, जो कांग्रेस नेतृत्व के लिए कानूनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है।
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