ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष में आये फैसले के बाद गुरूवार को जिला अदालत में एक बार फिर नियमित सुनवाई शुरु हुई। इस दौरान हिन्दू पक्ष ने ज्ञानवापी के परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की। इस संबंध में हिन्दू पक्ष ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया।अब, वहीं, इस मामले में जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है।
अब इस मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने इस केस पर सुनवाई आठ हफ्ते आगे बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन, अदालत ने इस मांग को ख़ारिज कर दी। हिन्दू पक्ष के वकील ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने इस मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष इसके पीछे के कारण को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिला जज के फैसले असहमत लोग ऊपरी अदालत जा सकते हैं। जिसके लिए समय मिलना चाहिए।
जिस पर जिला अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में स्टे की कोई बात नहीं की थी। वहीं, श्रृंगार गौरी मामले में थर्ड पार्टी बनने के लिए 16 लोगों ने अपील की थी। इसमें नौ लोग उपस्थित थे। अदालत ने आठ लोगों को अपने पक्ष सबूत और अन्य दलील प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं वादी महिलाओं ने इस आपत्ति जताते हुए कहा कि हम लोग केस लड़ने सक्षम है।
ये भी पढ़ें
हिजाब मामला: SC ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा,PFI का जिक्र