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शिखर धवन ​का​ पत्नी ​से​ अदालत की टिप्पणी​ के बाद तलाक मंजूर !

शिखर धवन को दिल्ली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उन्हें अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की इजाजत दे दी गई है| कोर्ट ने शिखर धवन के इस दावे को स्वीकार कर लिया है कि उनकी पत्नी उन्हें मानसिक परेशानी दे रही थी|

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भारत के दिग्गज ओपनर और बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन पिछले कुछ समय से क्रिकेट से दूर हैं। शिखर धवन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच करीब 10 महीने पहले दिसंबर 2022 में खेला था| इसकी एक वजह उनका कोर्ट में चल रहा तलाक का मामला भी बताया जाता है।अब शिखर धवन को दिल्ली कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उन्हें अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की इजाजत दे दी गई है| कोर्ट ने शिखर धवन के इस दावे को स्वीकार कर लिया है कि उनकी पत्नी उन्हें मानसिक परेशानी दे रही थी|

शिखर धवन के तलाक का मामला काफी समय से कोर्ट में लंबित था| शिखर धवन ने दिल्ली के फैमिली कोर्ट में अपने पति से तलाक के लिए अर्जी दी थी| शिखर धवन ने अपनी याचिका में शिकायत की थी कि वह अपनी पत्नी से मानसिक परेशानी झेल रहे हैं| शिखर धवन ने याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं देती हैं| इन सभी मामलों की विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिखर धवन को तलाक की इजाजत दे दी है|

कोर्ट ने क्या कहा?: शिखर धवन की पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। वह कई सालों तक अपने बेटे से अलग रहे थे| शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी ने इन आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया है| इसलिए, उनके सभी आरोपों को स्वीकार करते हुए, मानसिक परेशानी के मुद्दे पर शिखर धवन को तलाक दिया जा रहा है।

शिखर धवन ने 11 साल पहले यानी अक्टूबर 2012 में आयशा मुखर्जी से शादी की थी। उस वक्त आयशा को अपने पिछले पति से 2 बेटियां थीं। 2021 से ऐसी चर्चाएं होने लगीं कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है| आयशा ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में तलाक लेने की घोषणा की, जिसके बाद चर्चा और बढ़ गई। 2023 की शुरुआत में इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिखर धवन ने भी इस मुद्दे पर अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं|

“मैं किसी और को दोष नहीं देता। मैं शादी में हार गया क्योंकि मैं इस सब में नया था। आज मैं क्रिकेट के बारे में जो बातें करता हूं, वो शायद 20 साल पहले मुझे पता भी नहीं था।’ मनुष्य अनुभव से सीखता है। अगर कल मुझे दोबारा शादी करनी पड़े तो मैं इन सभी चीजों के बारे में समझदारी से फैसला लूंगा।’ शिखर धवन ने कहा था कि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैसी बेटी चाहिए|

अदालत का आदेश क्या है?: तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसे मिलती है, यह एक गरमागरम बहस का मुद्दा है। हालांकि इस संबंध में दिल्ली फैमिली कोर्ट ने किसी को स्थायी हिरासत नहीं दी है| इसके अलावा कोर्ट ने शिखर धवन को समय-समय पर अपने बेटे से मिलने, उससे वीडियो कॉल पर बात करने की इजाजत दी है| साथ ही आयशा मुखर्जी भी समय-समय पर बच्चे को भारत लाती रहीं,आदेश दिया गया है कि बच्चे को अपने साथ रहने, अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत दी जाये| कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि यह बच्चे की स्कूल की छुट्टियों का कम से कम आधा हिस्सा होना चाहिए।
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