27 C
Mumbai
Monday, March 2, 2026
होमक्राईमनामाUP: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा!

UP: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा!

अब्बास अंसारी को कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि हेट स्पीच मामले में आज एक फैसला आया है। 

Google News Follow

Related

बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और यूपी की मऊ सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और उन्हें दो साल की सजा सुनाई है।
यह फैसला मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने यह फैसला सुनाया है।
अब्बास अंसारी को कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि हेट स्पीच मामले में आज एक फैसला आया है।
2022 में एक मामला कोतवाली नगर में कायम हुआ था। उस मामले में छह गवाह सामने आए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो साल की सजा सुनाई है। इस आदेश के खिलाफ हम लोग सेशन न्यायालय जाएंगे।

अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर सेशन न्यायालय के आदेश के आधार पर होगा। इस मामले के खिलाफ सेशन न्यायालय जाने की तैयारी की जा रही है।

ज्ञात हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर ऐसा बयान दिया था, जिसे भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद ‘सबका हिसाब लिया जाएगा।’

यह बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के प्रचार पर रोक लगाई थी। यूपी पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी। अब उन्हें मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।
यह भी पढ़ें-

गिरिराज सिंह का आरोप-टुकड़े-टुकड़े गैंग आज भी बोल रहा पाक की भाषा!

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,082फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
296,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें