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MP हुड़दंगबाजों पर सख्ती: विरोध के नाम पर तोड़फोड़ करने वालों से होगी वसूली

शिवराज सरकार सार्वजनिक और प्राइवेट नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली के लिए लाएगी अधिनियम

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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए शिवराज सरकार सार्वजनिक और प्राइवेट नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली अधिनियम लाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मप्र सरकार ‘सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की रोकथाम और नुकसान की वसूली अधिनियम’ ला रही है। पथराव करने वालों और सरकारी/निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसमें सेवानिवृत्त डीजी स्तर के अधिकारी, सेवानिवृत्त आईजी स्तर के अधिकारी और सेवानिवृत्त सचिव शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी। कलेक्टर ट्रिब्यूनल को सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी देंगे और मालिक खुद निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी देंगे। क्लेम ट्रिब्यूनल के पास भू-राजस्व संहिता के तहत उल्लिखित शक्तियां होंगी। एक माह के अंदर मामले का निस्तारण कर दिया जाएगा। किसी भी मामले की आगे अपील केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है। दंगाइयों, पथराव करने वालों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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