34 C
Mumbai
Thursday, February 5, 2026
होमदेश दुनियाकर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजा  

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजा  

Google News Follow

Related

कर्नाटक में बुर्का विवाद की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट ने अब  इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर किया है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। लेकिन कोर्ट ने बुधवार को इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला किया।  दोनों पक्षों ने इस फैसले पर अपनी सहमति जताई ,लेकिन ,उनका कहना है कि इसे जल्द से निपटाया जाय। छात्राओं के वकील ने फैसले होने तक बुरका पहनने की अंतरिम राहत मांगी तो सरकारी वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि अस्थायी तौर पर छात्रों को हिजाब में नहीं रहने दे सकते। एडवोकेट जनरल ने अंतरिम राहत देने का विरोध किया है जो छात्रों को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देगा।

कर्नाटक हाई कोर्ट में अपने आदेश में कहा कि, केवल पर्सनल लॉ पर ही विचार नहीं किया  जा सकता बल्कि इस मामले में संवैधानिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना जरुरी है, इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा जा रहा है।

इस बीच, तनाव वाले हिस्सों में शांति रही। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि स्कूल कॉलेज के 200 मीटर के दायरे कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर करवाई की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए राज्य में धारा 144 लागू कर दिया गया है।  पुलिस के अनुसार यह फैसला अगले सप्ताह तक लागू रहेगा।

बता दें कि, सरकारी वकील ने कहा कि छात्राओं द्वारा दायर की गई याचिकाएं गलत है। उन्होंने कहा कि इस याचिका में सरकार के सरकारी आदेश पर सवाल उठाया है। राज्य की सभी संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त है,  राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है,इसलिए यह कोई मामला ही नहीं बनता है।

ये भी पढ़ें 

मलाला की टिप्पणी पर कपिल मिश्रा का निशाना, चला रही कट्टरपंथी एजेंडा   

हिजाब विवाद: कई राज्यों में फैला विवाद, बीजेपी-कांग्रेस आमने सामने

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,265फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
290,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें