दिल्ली की एक अदालत लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने के मामले में आफताब पूनावाला के खिलाफ शनिवार को फैसला सुना सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 24 जनवरी को आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ 6629 पन्नों का आरोप दायर किया था। गौरतलब है कि मूल रूप से मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वालकर की बीते साल 18 मई को गला दबाकर हत्या कर दी गई थी।
फैसला सुरक्षित रख लिया था: गौरतलब है कि मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली में में रह रही थी। लंबे समय से घर वालों से बात नहीं करने पर उसके एक दोस्त ने उसके पिता को बताया था कि श्रद्धा वालकर से बातचीत नहीं हो रही थी। जिसके बाद उसके पिता ने श्रद्धा वालकर के गायब होने का मामला दर्ज कराया था। उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की गला दबाकर कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिल्ली के जंगलों में फेंकने का आरोप लगा था। इस मामले में कोर्ट ने 15 अप्रैल को दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
6629 पन्नों की चार्जशीट: दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में 6629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। वहीं, श्रद्धा वालकर के पिता मदन वालकर ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी के शरीर का अवशेषों को सौंपने की मांग की है। ताकि वे परम्परा के अनुसार उसका दाह संस्कार किया जा सके। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस घटना से सभी को हिलाकर रख दिया था। पुलिस की जंगल में मिली हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गई थीं। इससे साफ़ हो गया कि जंगल में मिली सभी हड्डियां श्रद्धा वालकर की ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह जांच रिपोर्ट आफताब के खिलाफ मजबूत और बड़ा सबूत माना जा रहा है।
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