दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलेगी बेल या जेल में रहना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में आज होगा फैसला| कथित शराब नीति भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है| अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रहे हैं|इस मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है| लोकसभा चुनाव होने के कारण उन्हें कुछ अवधि के लिए जमानत दी गई थी। लेकिन उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया| उनकी जमानत याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है|
सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी कि ‘सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। साथ ही केजरीवाल को बीते दिनों अंतरिम जमानत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सीएम समाज के लिए खतरा नहीं हैं।’ सिंघवी ने ये भी कहा कि दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है।
सिंघवी के अनुसार, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा किया था और एक बार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और समाज के लिए खतरा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ‘सीबीआई ने दो वर्षों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन फिर बीती 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरह से इंश्योरेंस गिरफ्तारी थी।’
अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की है। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।
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