“द केरल स्टोरी” बैन पर बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस ,पूछा ….  

सुप्रीम कोर्ट ने "द केरल स्टोरी" पर बैन को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा है कि यह फिल्म देशभर में रिलीज हुई है तो बंगाल में बैन क्यों की गई। 

“द केरल स्टोरी” बैन पर बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस ,पूछा ….  

सुप्रीम कोर्ट ने “द केरल स्टोरी” पर बैन को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा है कि जब यह फिल्म देशभर में रिलीज हुई है तो बंगाल में ही बैन क्यों की गई। गौरतलब है कि  “द केरल स्टोरी” केरल से गायब बत्तीस हजार लड़कियों के गायब होने की कहानी है। जिसमें कहा गया है कि इन लड़कियों को  गुमराहकर इस्लाम धर्म कबूलने के बाद आतंकी समूह आईएस में भर्ती किया गया।

बंगाल सरकार की ओर से पैरवी करते हुए  वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार को ऐसी जानकारी मिली थी कि इस फिल्म के प्रदर्शन से राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। जबकि वादियों की ओर से वकील साल्वे ने अपनी दलील रखी। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण और और बाद में फिल्म प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में अपनी बात कही. वहीं कोर्ट ने कहा कि जब यह फिल्म देश भर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई जा रही है। तो फिर बंगाल में ही इस पर बैन क्यों लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी कर इस फिल्म को बैन किये जाने पर जवाब माँगा है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश के बाद द केरल फिल्म को बंगाल में सिनेमाघरों में  प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया है। इसके बाद फिल्म निर्माताओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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