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Friday, November 14, 2025
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ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ मामला दर्ज; विदेशी चंदे के दुरुपयोग का आरोप !

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 की धारा 13 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ बिना सरकारी अनुमति के विदेशी चंदा इकट्ठा करने और विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। मामला खलीलाबाद थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। एटीएस की जांच में सामने आया कि मौलाना हुदा खान ने विदेशों से अवैध रूप से धन जुटाया और उसे मदरसे व गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को चलाने में इस्तेमाल किया।

अधिकारियों के अनुसार, मौलाना मूल रूप से देवरिया लाला, चैकला (संत कबीर नगर) का निवासी हैं और आज़मगढ़ के एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में आलिया शिक्षक के रूप में कार्यरत था। वर्ष 2007 से 2017 तक उसने भारत सरकार की अनुमति के बिना यूनाइटेड किंगडम में निवास किया और वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त कर ली। भारत लौटने के बाद, मौलाना ने 2017 में खलीलाबाद में मदरसा कुल्लियतुल बनातिर राजविया निसवान की स्थापना की। वर्तमान में वह पिछले दो वर्षों से पुनः ब्रिटेन में रह रहा हैं।

एटीएस की जांच में पाया गया कि मौलाना ने विदेशी संगठनों और व्यक्तियों से फंड एकत्र किए, जिन्हें भारत में मदरसों तक अनेकों माध्यमों से पहुंचाया गया, और इस प्रक्रिया में कमीशन भी लिया। मौलना ने विदेशी फंडिंग को आसान बनाने के लिए दो एनजीओ कुल्लियतुल बनातिर राजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और रज़ा फाउंडेशन का गठन किया था।

एटीएस रिपोर्ट के अनुसार, मौलाना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से धार्मिक भाषण दिया करता था और पाकिस्तान व जम्मू-कश्मीर के कट्टरपंथी तत्वों से संपर्क में है। जांच में यह भी पाया गया कि जिन व्यक्तियों से उसका संपर्क है, उनमें से कई पर सुरक्षा एजेंसियां पहले से नज़र रख रही हैं।

एटीएस वाराणसी ने अपनी 25 मार्च 2025 की रिपोर्ट में मौलाना से जुड़े मदरसों और एनजीओ की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से अवैध मदरसों पर की गई कार्रवाई के दौरान उसके मदरसे को पहले ही जब्त किया जा चुका है और दोनों एनजीओ के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

खलीलाबाद थाने के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि मौलाना हुडा खान के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) 1999 की धारा 13 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच फिलहाल जारी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला न केवल वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है बल्कि धार्मिक कट्टरता फैलाने की संभावनाओं से भी संबंधित है। जांच एजेंसियां अब मौलाना से जुड़े संगठनों और उनके विदेशी फंड स्रोतों की गहन पड़ताल कर रही हैं।

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