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मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वकील पर ​कसा​ तंज​!

चीफ जस्टिस ने वकील से कहा, हाँ, हाँ , हाँ कहने की बजाय 'हां, हां, हां' कहें| मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के बाद उन्होंने माफी मांगी और अपना पक्ष रखना शुरू किया|

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भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने सोमवार (30 सितंबर) को एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में वकीलों को एक सीख दी। ये वकील पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग कर रहे थे​|​ ये वकील कोर्ट में अपनी याचिका के बारे में बात कर रहे थे​|​ फिर जब मुख्य न्यायाधीश इस पर टिप्पणी कर रहे थे तो वकील अपना सिर हिलाते रहे और हाँ, हाँ , हाँ कहते रहे। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा, हाँ, हाँ , हाँ कहने की बजाय ‘हां, हां, हां’ कहें| मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के बाद उन्होंने माफी मांगी और अपना पक्ष रखना शुरू किया|

इसके बाद एक बार फिर वकील लड़खड़ा गया​|​ साथ ही उन्होंने एक बार फिर ​हॉ​ कहा​|​ चीफ जस्टिस ने एक बार फिर उनसे ​हॉ​ की जगह हां कहने को कहा​|​ चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने कहा, ”यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, मुझे आपकी ‘हां, हां, हां’ से एलर्जी है​|​ अदालत में इस तरह के लेन-देन की अनुमति नहीं दी जा सकती।” वकील ने 2018 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ इन-हाउस जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

​​सुप्रीम कोर्ट में वास्तव में क्या हुआ?: मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा, “जस्टिस गोगोई अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इसलिए यह अदालत अब ऐसी जांच का आदेश नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है​|​ इसलिए याचिकाकर्ता को क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करनी होगी​|​ क्या यह धारा 32 के तहत दायर याचिका है? आप प्रतिवादी के रूप में किसी न्यायाधीश के समक्ष जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं?”

​पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई के नाम पर असमंजस: जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ”जस्टिस गोगोई इस कोर्ट के पूर्व जज हैं। आप ऐसी जांच की मांग करने वाले न्यायाधीश के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते।” वकील ने कहा, ”गोगोई ने एक बयान के आधार पर मेरी याचिका खारिज कर दी| मैंने इसे चुनौती दी. मेरे साथ कुछ भी ग़लत नहीं था|

​​मैंने अदालत से अनुरोध किया कि मेरी समीक्षा याचिका को श्रम कानूनों की जानकारी रखने वाली पीठ के पास भेजा जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर उस याचिका को खारिज कर दिया’​|​ चंद्रचूड़ ने वकील से कहा, ”आप अपनी मूल याचिका दाखिल करें​|​ इसमें से गोगोई का नाम हटा दें​|​ फिर हम इस याचिका पर विचार करेंगे।”

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