कोर्ट ने कहा, बैंक खातों के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी और इसकी जिम्मेदारी प्रिया कपूर की होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिया कपूर संजीव कपूर की संपत्ति को बेच नहीं सकती। प्रिया कपूर को बच्चों द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता पर उठाए गए शक को दूर करना चाहिए। अब प्रिया कपूर किसी भी प्रॉपर्टी को न तो बेच सकती हैं और न ही ट्रांसफर कर सकती हैं।
कोर्ट ने बैंक अकाउंट्स के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। संजय कपूर के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के आदेश भी दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ट्रायल स्टेज पर वसीयत जाली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के साथ अन्याय होगा।
कोर्ट ने कहा कि वसीयत कितनी असली है, यह अब ट्रायल का मामला है और इस बीच वसीयत करने वाले (संजय कपूर) की संपत्ति को सुरक्षित रखने की जरूरत है। कोर्ट ने प्रिया कपूर को भारतीय कंपनियों की इक्विटी या शेयरहोल्डिंग को अलग करने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने और बदलने से रोक लगा दी।
कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों पर भी निगरानी रखने की बात कही हैं। कोर्ट ने संजय कपूर के विदेशी बैंक अकाउंट और क्रिप्टो करेंसी के ऑपरेशन पर भी रोक लगा दी है। मतलब प्रिया संपत्ति के साथ क्रिप्टो करेंसी को भी नहीं बेच पाएंगी।
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