वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने से कोर्ट का इंकार

केरल हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रूपये का लगाया जुर्माना  

वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने से कोर्ट का इंकार

केरल हाई कोर्ट ने वैक्सीन प्रमाण पत्र से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दी है और कहा है कि प्रमाण पत्र से पीएम मोदी की तस्वीर नहीं हटेगी। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई। वही, कोर्ट का समय बर्बाद करने पर याचिकाकर्ता पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया गया है कि इस तरह की अनुपयोगी याचिकाएं कोर्ट का बेवजह समय बर्बाद करती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता यह जुर्माना छह सप्ताह में जमा करें, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो  केरल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी याचिकाकर्ता की सम्पत्ति से इस जुर्माने को वसूल कर सकता है।

बता दें कि इससे पहले,पिछली सुनवाई के दौरान जज पीपी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर देश में पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर विश्वविद्यालय हो सकता है तो वैक्सीन पर प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर क्यों नहीं हो सकती है। इससे आपको क्या परेशानी है।

जज पीपी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि अगर 100 करोड़ लोगों को इससे परेशानी नहीं है तो फिर आपको इससे क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीति मतभेद की वजह से ऐसी चीजों को चुनौती देना ठीक नहीं है। जज पीपी कुन्हीकृष्णन ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री  किसी अन्य देश के नहीं है बल्कि उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। बता दें कि याचिकाकर्ता फिलहाल जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूटी ऑफ़ लीडर से जुड़े हुए हैं।
     
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