UP-हरियाणा के बाद अब एमपी में भी तोड़फोड़ करने वालों से होगी वसूली 

मध्य प्रदेश डैमेज टू पब्लिक एंड प्रॉपर्टी रिकवरी विधेयक 2021 पास

UP-हरियाणा के बाद अब एमपी में भी तोड़फोड़ करने वालों से होगी वसूली 

file photo

उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने पर संगठन या संबंधित व्यक्ति से वसूली की जाएगी। शिवराज सरकार गुरुवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया। गृह एवं संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मध्य प्रदेश डैमेज टू पब्लिक एंड प्रॉपर्टी रिकवरी विधेयक 2021 पेश किया गया। बिल बिना चर्चा के ही पास हो गया। वहीं, विपक्षी दल अन्य मुद्दों को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया था।
मिश्रा ने कहा कि इस कानून को लाने का उद्देश्य हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के दौरान या रैली के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान होने से बचाना है क्योंकि लोग इस दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों को बेवजह नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के आने बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जायेगी।
गौरतलब है कि देश में  रैली और प्रदर्शन के दौरान लोग सार्वजनिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों  में या तो लोग आग लगा देते थे या तोड़फोड़ करते थे जिससे लोगों सरकार संबंधित व्यक्ति को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश हरियाणा की बीजेपी शासित सरकार ने ऐसा कानून ला चुकी है। जिससे तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की भरपाई की जा सके।
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