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Friday, March 6, 2026
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नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एमिकस क्यूरी की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी|

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 16 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की से शादी करने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है|​​ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की पीठ के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर. न्याय मित्र के रूप में। राजशेखर राव को नियुक्त किया गया है।
​सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश होते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्च न्यायालय के फैसले के दो पैराग्राफ पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। मेहता ने कहा कि बाल विवाह प्रतिबंध और पॉक्सो एक्ट पर इस फैसले के प्रभाव को देखते हुए यह एक गंभीर मुद्दा है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एमिकस क्यूरी की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी|
‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर लड़की की शादी की उम्र बताते हुए मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय का फैसला बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है और ‘बाल विवाह अधिनियम 2006’ का उल्लंघन करता है।​
 
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