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रोड रेज मामला: नवजोत सिद्धू ने सरेंडर के लिए और समय मांगा

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1988 में हुए रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। अब नवजोत सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए और समय मांगा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने  सिद्धू की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को शुक्रवार को पटियाला की एक अदालत में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर समय देने की मांगा की।जबकि ,अदालत ने  उन्हें इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले जानकारी देने को कहा।

नवजोत सिद्धू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू से रजिस्ट्री में सरेंडर करने के लिए और समय मांगते हुए पत्र देने को कहा। बता दें कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया था, लेकिन उसने समीक्षा याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह मामला दिसंबर 1988 का है। पटियाला निवासी गुरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जबकि,सिद्धू और उनके दोस्त ने रोड रेज की घटना में उसके साथ मारपीट की थी।

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