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सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाने से रोका

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दिल्ली में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चलाने पर सुप्रीम  कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में दो याचिका लगाई गई थी। एक याचिका कई राज्यों में चलाये जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर लगाई गई थी जबकि दूसरी याचिका जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई  हिंसा के आरोपियों  पर कार्रवाई को लेकर दायर की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने माफिया के कई अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया था।  इस कार्रवाई को यूपी चुनाव में  बीजेपी ने जमकर प्रचार किया था। इतना ही नहीं  योगी सरकार -2 बनने पर  राज्य में बुलडोजर रुका नहीं चलता रहा।  इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी शिवराज चौहान ने अपराधियों अन्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला कर इस समय सुर्ख़ियों है।

जहांगीरपुरी में सड़कों पर के अवैध अतिक्रमण हटाये जाए रहे हैं। इस कार्रवाई में नौ बुलडोजर मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं, 1500 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया। मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि यह सभी सरकारी जमीन है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। यहां पर निगम कमिश्नर सहित 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद रहे। सवाल यह उठने लगा कि कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा। यथास्थिति बनी रहेगी या कार्रवाई जारी रहेगी।
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