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Monday, February 23, 2026
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​एक साथ दो युवतियों से शादी करने वाले युवक को कोर्ट ने दी राहत​ ?

सीआरपीसी की धारा 198 का हवाला देते हुए, मजिस्ट्रेट ने अभ्यारोप्य मामले की जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है| धारा 494 के तहत ऐसे मामले में केवल पति-पत्नी को ही शिकायत करने का अधिकार है। कानून तीसरे व्यक्ति को इसमें शिकायत करने का अधिकार नहीं देता।

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मुंबई की दो उच्च शिक्षित युवतियों ने उसी समय सोलापुर के एक ही युवक से शादी की, यह शादी देश भर में चर्चित है। युवक अतुल उत्तम अवतादे जुड़वा बहनों रिंकी और पिंकी के साथ एक ही समय में परिणय सूत्र में बंध गया। मालेवाड़ी के राहुल फुले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद राज्य महिला आयोग ने नोटिस लिया और जांच के आदेश दिए।

अतुल अपनी शादी के बाद से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। लेकिन अब सोलापुर कोर्ट ने अतुल अवतादे के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है| अकलुज पुलिस ने अतुल के खिलाफ दर्ज गैर आरोपित अपराध के मामले की जांच के लिए याचिका दायर की थी। सोलापुर के जिलाधिकारी ने इस याचिका को खारिज कर दिया है|

सोलापुर के पुलिस उपाधीक्षक बसवराज शिवपूजे ने बताया कि हमने जुड़वां बहनों से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किए गए आरोप्य अपराध की जांच करने की शक्तियां प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शिवपूजे ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 198 का हवाला देते हुए, मजिस्ट्रेट ने अभ्यारोप्य मामले की जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है|

मामले में शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष यानी संबंधित व्यक्ति के परिवार का सदस्य होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि शिकायतकर्ता इस मामले में पीड़ित पक्ष नहीं है, इसलिए वह इस याचिका पर संज्ञान नहीं ले सकती है| तो अब यह साफ हो गया है कि इस मामले में अतुल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही उन्हें बड़ी राहत भी मिली है।
धारा 494 के तहत ऐसे मामले में केवल पति-पत्नी को ही शिकायत करने का अधिकार है। कानून तीसरे व्यक्ति को इसमें शिकायत करने का अधिकार नहीं देता। इसलिए यह स्पष्ट है कि राहुल फुले द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत कानूनी तौर पर सही नहीं है|
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