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महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के कीचड़ हमले मामले में जेल की सजा!

अदालत ने कहा कि जन समस्याएं किसी सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का औचित्य नहीं बन सकतीं।

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नितेश राणे को 2019 के कीचड़ हमले के मामले में दोषी ठहराया गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक इंजीनियर शामिल थे। सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, आदेश के तुरंत बाद सजा पर रोक लगा दी गई, जिससे उन्हें उच्च अदालत में अपील करने का समय मिल गया।

इस फैसले ने उस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था। उस समय के वीडियो में मंत्री और उनके समर्थकों को मुंबई-गोवा हाईवे की हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक सरकारी अधिकारी पर कीचड़ फेंकते हुए देखा गया था।

अदालत ने कहा कि जन समस्याएं किसी सरकारी अधिकारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का औचित्य नहीं बन सकतीं। साथ ही यह भी कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते।

यह घटना जुलाई 2019 में मुंबई-गोवा हाईवे की खराब स्थिति को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। राणे ने NHAI के उप-विभागीय इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए बुलाया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, राणे और उनके समर्थकों ने जलभराव और सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर इंजीनियर का सामना किया। बाद में उन्हें कैमरे में अपने समर्थकों के साथ उस अधिकारी पर कीचड़ डालते हुए देखा गया।

उन पर दंगा, आपराधिक साजिश और एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के उद्देश्य से हमला करने जैसे आरोप भी लगाए गए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी एस देशमुख ने कहा कि विरोध प्रदर्शन भले ही जनहित से प्रेरित रहा हो, लेकिन अपनाया गया तरीका गैरकानूनी था और यह शक्ति का दुरुपयोग था।

न्यायाधीश ने कहा, “भले ही राणे का उद्देश्य काम की खराब गुणवत्ता और लोगों को हो रही असुविधा के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन उन्हें किसी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित या बेइज्जत नहीं करना चाहिए था।”

उन्होंने आगे कहा,“यदि ऐसे घटनाक्रम जारी रहते हैं, तो सरकारी कर्मचारी गरिमा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे।”

अदालत ने राणे को शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने के लिए धारा 504 के तहत दोषी ठहराया और एक महीने की सजा सुनाई। मामले में नामित अन्य 29 आरोपियों को बरी कर दिया गया।

सजा पर रोक लगने के बाद, यदि राणे इस फैसले को चुनौती देते हैं तो मामला अपीलीय अदालत में जाने की संभावना है।

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