धन शोधन के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। किडनी की समस्या की वजह से जमानत अवधि को बढ़ाया गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमनात दी थी। मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था। मलिक की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका का ईडी द्वारा विरोध नहीं किया गया।
गौरतलब है कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की और पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत याचिका पर आपत्ति नहीं जताई, जिसके बाद न्यायमूर्ति बेलाइम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की बेंच ने मलिक की स्वास्थ्य के आधार पर जमानत अवधि को बढ़ा दिया। पिछले साल 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मलिक की जमानत अवधि को टीम माह बढ़ा दिया था। दरअसल, धन शोधन के मामले में ईडी द्वारा जांच किये जा रहे मामले में बंबई हाई कोर्ट ने मलिक को चिकित्सा आधार जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिसके खिलाफ 13 जुलाई 2023 को मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
मलिक ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि गुर्दे के साथ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं। उन्होंने गुण दोष के आधार जमानत देने की अपील की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने के कहा था कि दो सप्ताह बाद जमानत के लिए लगाई गई याचिका पर सुनवाई करेगा।
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