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राघव चड्ढा द्वारा सरकारी बंगला खाली से इनकार; आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे!

पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने मामला दर्ज किया है। राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था।

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पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने मामला दर्ज किया है। राज्यसभा सचिवालय ने चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया था। हालांकि, राघव चड्ढा ने इस बंगले को खाली कराने के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है|

नियमों के मुताबिक, राघव चड्ढा टाइप 5 या टाइप 6 बंगले में रहने के हकदार हैं। लेकिन, उन्हें टाइप 7 बंगला दिया गया है| इसलिए सचिवालय द्वारा बंगला खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद, राघव चड्ढा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा भी राघव चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद अब राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है|

राघव चड्ढा की याचिका पर बुधवार (11 अक्टूबर) को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था. लेकिन। बंगला खाली करने की बजाय सांसद चड्ढा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गए| राघव चड्ढा की ओर से याचिका दायर करने के बाद पिछले हफ्ते 6 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई| इस बार पटियाला हाउस कोर्ट ने सचिवालय के पक्ष में फैसला सुनाया|

निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय द्वारा राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी थी| 6 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक हटा दी और चड्ढा को बंगला खाली करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा भेजा गया नोटिस सही है| इस बीच अब राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है|

चड्ढा को बंगला (टाइप 7) दिया गया है। सातवीं कक्षा के बंगले केवल पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और लोकसभा अध्यक्ष रहे सांसदों को ही दिए जाते हैं। बंगले की गुणवत्ता के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। राज्यसभा सदस्य हैंडबुक के नियमों के अनुसार राघव चड्ढा टाइप 7 बंगले के लिए पात्र नहीं हैं। चूंकि राघव चड्ढा पहली बार सांसद बने हैं, इसलिए उन्हें टाइप 5 बंगला मिलना चाहिए। हैंडबुक के नियमों के मुताबिक, असाधारण परिस्थितियों में और विशेष मामले के तौर पर हाउस कमेटी के चेयरमैन नए सांसदों को बड़ा बंगला दे सकते हैं|

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