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Sunday, May 19, 2024
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Supreme Court: केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर ​हो सकती है बहस​!

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने ईडी का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा है कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर सात मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आएं।​शीर्ष अदालच ने कहा, अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है।

दिल्ली में शराब नीति में कथित गड़बड़ी के मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ईडी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की तलाशी ली। उनसे पूछताछ की गई और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने और कोई सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं।

इस मामले में गिरफ्तार होने वाले वह आम आदमी पार्टी के तीसरे वरिष्ठ नेता हैं। इससे पहले शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है|

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है।

शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर सात मई को दलीलों के लिए तैयार होकर आएं। पीठ ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था।​

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