पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जो परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे।
हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 19 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी के गठन का आदेश भी दिया।
इस फैसले से पटना के शिक्षक गुरु रहमान नाराज दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा, कई छात्रों ने भी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की बात कही है।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। अभ्यर्थियों ने यह मामला हाई कोर्ट में उठाया और परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। इसके अलावा, आयोग ने 4 जनवरी 2025 को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराई थी, जिस पर भी कई उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई थी।
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यह मामला तब काफी तूल पकड़ गया था, जब पटना की सड़कों पर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने छात्रों का साथ दिया और कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके अलावा कई अन्य नेता और बिहार के निजी संस्थानों के शिक्षक भी अभ्यर्थियों के समर्थन में आंदोलन कर रहे थे।