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Wednesday, January 7, 2026
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कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित मस्जिदों और मजारों को ढकने की गलत मंशा नहीं: पुलिस अधीक्षक!

कावड़ यात्रा हरिद्वार शहर के ज्वालापुर इलाके से गुजरनी थी|

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कावड़ यात्रा मार्ग पर दो मस्जिदों और एक मजार को सफेद पर्दों से ढक दिया गया है। यह घटना शुक्रवार को हरिद्वार में हुई। इस बीच जैसे ही जिला प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने शाम तक सभी पर्दे हटाने का निर्देश दिया| उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हमने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था|

हरिद्वार शहर के ज्वालापुर इलाके से होकर गुजरना था यात्रा: द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कावड़ यात्रा शुक्रवार को हरिद्वार शहर के ज्वालापुर इलाके से गुजरनी थी|हालांकि, इससे पहले भी इस मार्ग पर दो मस्जिदों और एक मजार को सफेद पर्दों से ढक दिया गया था|इसकी सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और सभी पर्दे हटाने का निर्देश दिया|

पुलिस अधीक्षक ने कहा…: इस बारे में बात करते हुए हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार ने कहा, हमने संबंधित लोगों से बात की है और उन्हें मस्जिद और मजार के सामने से पर्दे हटाने के लिए कहा है| हमने यहां के स्थानीय लोगों से भी चर्चा की है| इस यात्रा मार्ग पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, हो सकता है गलती से पर्दे लग गए हों| इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं था|

जिला प्रशासन के खिलाफ अभिभावक मंत्री का रुख: दिलचस्प बात यह है कि भले ही कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन यहां के अभिभावक मंत्री ने जिला प्रशासन के खिलाफ रुख अपना लिया है| कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए और यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए मस्जिद और मजार के सामने इस तरह से स्क्रीन लगाई गई थी| संरक्षक मंत्री सत्यपाल महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसके पीछे कोई दंगा भड़काने का इरादा नहीं था|

उत्तर प्रदेश में भी कावड़ यात्रा पर विवाद: इस बीच, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में भी कावड़ यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया| योगी सरकार ने आदेश दिया था कि कावड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों पर अपने मालिकों के नाम का बोर्ड मोटे अक्षरों में लगाना होगा| विपक्ष ने आपत्ति जताई थी| इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि यह आदेश समाज में धार्मिक कलह पैदा कर रहा है|

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर रोक लगा दी| सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील को साफ शब्दों में खारिज कर दिया कि किसी को इस तरह अपना नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता|

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