मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI) पर 5 जुलाई की ड्यूटी के दौरान ₹11.15 करोड़ से अधिक की अवैध वस्तुएं जब्त की हैं। इस कार्रवाई में हाइड्रोपोनिक गांजा (मारिजुआना), दुर्लभ विदेशी वन्यजीव और तस्करी किया गया सोना शामिल है। अधिकारियों ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर बैंकॉक से मुंबई आए एक भारतीय नागरिक को रोका गया। उसकी जांच में 9.662 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी काला बाज़ारी कीमत ₹9.662 करोड़ आंकी गई। यह प्रतिबंधित पदार्थ उसके चेक-इन बैग में छिपाकर लाया गया था। NDPS अधिनियम 1985 के तहत इसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रोफाइलिंग के आधार पर एक अन्य बैंकॉक से आए यात्री को रोका गया, जिसके बैग से विदेशी वन्यजीव बरामद किए गए, जिनमें शामिल थे:
- रैकून (Procyon Lotor): 1 जीवित, 3 मृत
- ब्लैक फॉक्स स्क्विरल (Sciurus niger): 3 मृत
- ग्रीन इगुआना (Iguana spp.): 29 जीवित, 8 मृत
ये जानवर भारत में स्वदेशी नहीं हैं, और उनके बेहतर जीवन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल देश लौटाने के लिए एयरलाइंस के सुपुर्द किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और कस्टम अधिनियम, 1962 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। एक यात्री को गिरफ्तार किया गया।
दुबई से मुंबई पहुंचे दो यात्रियों को रोका गया और उनके पास से 24 कैरेट सोने की धूल और सोने के टुकड़े बरामद हुए। कुल वजन 1.650 किलोग्राम था और बाज़ारी कीमत ₹1.49 करोड़ आंकी गई। सोना उनके शरीर के भीतर छिपाकर और कपड़ों की जेबों में रखकर लाया गया था। दोनों को कस्टम अधिनियम 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III की यह कार्रवाई भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध वन्यजीव व्यापार और सोने की तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश देती है। अधिकारियों ने NDPS एक्ट, कस्टम्स एक्ट और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आगे की जांच शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें:
ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और राष्ट्रपति लूला से मुलाकात का कार्यक्रम
SIA द्वारा नार्को-आतंकवाद और टेरर फंडिंग केस में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल!
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से की मांग: पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ से तुरंत खाली कराया जाए सरकारी बंगला!
