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SC ने कहा: सांसदों और विधायकों के लंबित मामलों की होगी तेजी से सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि इन पर तेजी से सुनवाई की जाएगी। वही इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति भी दे दिया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि, वह इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा। वही पीठ ने एमिकस क्यूरी और मामले में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने मामले का उल्लेख किया है। सीनियर वकील विजय हंसारिया ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में बताया कि, दिसंबर 2018 तक सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ कुल लंबित मामले 4,110 थे और अक्टूबर 2020 तक ये 4,859 थे।

गौरतलब है की गत वर्ष अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। निर्देश में जिक्र किया गया था कि विशेष अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे।

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