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धर्मांतरण मामला में छात्रा ने की थी आत्महत्या: SC ने दी CBI जांच की अनुमति

सीबीआई जांच के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु डीजीपी द्वारा दायर एक याचिका का जवाब देते हुए, एससी ने तमिलनाडु सरकार को तंजावुर लड़की की आत्महत्या मामले में सभी सबूत सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।

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तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में तंजावुर में लड़की की आत्महत्या मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करके मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाया गया है। इसके अलावा अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को एकत्र किए गए सभी सबूतों को सीबीआई को सौंपने का भी आदेश दिया।

गौरतलब है कि 19 जनवरी को तमिलनाडु के तंजावुर में कक्षा 12 की एक लड़की की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। लड़की ने अपने मौत से पहले बयान में कहा था कि उस पर एक ईसाई मिशिनरी द्वारा धर्मांतरण के लिए दबाव डाला जा रहा था। इतना ही नहीं उससे जबरन कमरे और अन्य साफ सफाई के काम कराये जाने तंग आकर उसने 9 जनवरी को कीटनाशक का पी लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की भी जांच करनी चाहिए। SC ने कहा कि नोटिस 4 सप्ताह में वापस किया जा सकता है और कोई भी जवाबी हलफनामा और अन्य 2 सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है।

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