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Wednesday, January 7, 2026
होमन्यूज़ अपडेटआर्यन खान को हाईकोर्ट से राहत पर....  

आर्यन खान को हाईकोर्ट से राहत पर….  

अब हर शुक्रवार नहीं आना होगा एनसीबी ऑफिस

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शाहरुख़ खान के बेटा आर्यन खान को मुंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान को अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ऑफिस हर शुक्रवार को नहीं आना होगा। इस सम्बन्ध में आर्यन खान ने पिछले दिनों कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि और मांग की थी कि हर शुक्रवार को एनसीबी की ऑफिस आने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें इस दौरान भारी भीड़ एकत्रित होना एक है।
अब कोर्ट ने इस शर्त को खत्म कर दिया है और कहा है कि एसआईटी जब भी उन्हें समन भेजेगी उन्हें दिल्ली में एसआईटी के सामने पेश होना होगा।

गौरतलब है कि जेल से रिहा होने के बाद आर्यन खान को हर शुक्रवार को एनसीबी की ऑफिस में हाजिरी लगान पड़ता था। हाई कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें यह भी शर्त रखी गई थी कि आर्यन खान को हर शुक्रवार को एनसीबी की ऑफिस में पेश होना होगा। जिसके बाद आर्यन खान इस दौरान कई बार शुक्रवार को एनसीबी की ऑफिस में हाजिर हुए। इस दौरान उन्हें मीडिया द्वारा घेर लिया जाता था। इसकी वजह से पुलिस कर्मियों को भारी समस्याओं को सामना करना पड़ता था। इस समस्या से निजात पाने उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों को एक क्रूज से गिरफ्तार किया गया था। उन पर ड्रग्स खरीदी और रखने का आरोप था। जिसके बाद आर्यन खान को 28 दिन बाद जेल से रिहा किया गया था।
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