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“इनसे जूते साफ कराऊंगा” डीएम पर टिप्पणी के मामले में आजम खान दोषी करार, 2 साल जेल की सजा

2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के तत्कालीन डीएम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी; वायरल वीडियो बना था विवाद की वजह

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आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP/MLA विशेष अदालत ने शनिवार (16 मई) को उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई है।

यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोत थाना क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी रोड शो से जुड़ा है। उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने तत्कालीन डीएम को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था।

वायरल वीडियो में आजम खान यह कहते सुनाई दिए थे, “ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा…”। इस बयान के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का भी जिक्र किया था।

मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आजम खान को दोषी माना।  रामपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में मजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बंसल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो साल की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

यह मामला उस समय काफी चर्चित हुआ था क्योंकि चुनावी माहौल के बीच एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से की गई टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों और प्रशासनिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।

बता दें की, आजम खान पहले भी कई मामलों को लेकर कानूनी विवादों में घिरे रहे हैं।  समाजवादी पार्टी नेता पहले ही कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जिसके चलते वे वर्तमान में जेल की सजा काट रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से वर्ष 2016 का डूंगरपुर जबरन बेदखली और लूट का मामला शामिल है, जिसमें उन्हें सबसे लंबी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले (2019) और दोहरे पैन कार्ड धोखाधड़ी मामले (2019) में 7-7 साल की कैद की सजा दी है। साथ ही, डूंगरपुर अतिक्रमण से जुड़े एक अन्य शिकायत मामले में भी उन्हें 7 साल की जेल हुई है। इन मामलों में दोषी पाए जाने के कारण आजम खान फिलहाल  रामपुर जिला कारगृह में बंद हैं।
उनके खिलाफ विभिन्न मामलों में पहले से भी कई मुकदमे चल रहे हैं। अब इस ताजा फैसले के बाद उनकी राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।

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