आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी (DM) पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP/MLA विशेष अदालत ने शनिवार (16 मई) को उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोत थाना क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी रोड शो से जुड़ा है। उस समय आजम खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने तत्कालीन डीएम को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था।
वायरल वीडियो में आजम खान यह कहते सुनाई दिए थे, “ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा…”। इस बयान के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था और राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान उन्होंने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का भी जिक्र किया था।
दिग्विजय सिंह को भी काफी पीछे छोड़ दिया है आजम ने। इनकी भाषा सुनिए pic.twitter.com/WTZQEUInv9
— Shashikant शशिकान्त (@skantjaiswal) April 14, 2019
मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आजम खान को दोषी माना। रामपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में मजिस्ट्रेट ट्रायल श्री शोभित बंसल की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो साल की सजा सुनाई। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
यह मामला उस समय काफी चर्चित हुआ था क्योंकि चुनावी माहौल के बीच एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से की गई टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों और प्रशासनिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।
बता दें की, आजम खान पहले भी कई मामलों को लेकर कानूनी विवादों में घिरे रहे हैं। समाजवादी पार्टी नेता पहले ही कई आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जिसके चलते वे वर्तमान में जेल की सजा काट रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से वर्ष 2016 का डूंगरपुर जबरन बेदखली और लूट का मामला शामिल है, जिसमें उन्हें सबसे लंबी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
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